पंजाब के 22,818 करोड़ के डीए बकाये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से 1 दिसंबर तक मांगा भुगतान का रोडमैप

उच्चतम न्यायालय ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीए-डीआर) के 22,818 करोड़ रुपये बकाया मामले में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने दंडात्मक कार्रवाई से राहत देते हुए राज्य सरकार से 1 दिसंबर तक भुगतान का खाका पेश करने को कहा है। पंजाब के 22,818 करोड़ के डीए बकाये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से 1 दिसंबर तक मांगा भुगतान का रोडमैप उच्चतम न्यायालय ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीए-डीआर) के 22,818 करोड़ रुपये बकाया मामले में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने दंडात्मक कार्रवाई से राहत देते हुए राज्य सरकार से 1 दिसंबर तक भुगतान का खाका पेश करने को कहा है। supreme court of india, punjab and haryana high court, , Punjab DA DR arrears, Chief Secretary KAP Sinha, contempt proceedings stayed, Justice BV Nagarathna, dearness allowance arrears, government employees pension, PSPCL DA dues, Punjab state finances भारत


